केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि आईटी नियम, 2021 देश का कानून है और ट्विटर को इसका पालन करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने डिजिटल नियमों का अभी तक पालन नहीं करने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है. जस्टिस रेखा पाली की बेंच ने कड़े शब्दों में कहा, “कंपनी स्पष्ट जवाब के साथ आए अन्यथा आप मुश्किल में पड़ जाएगें.”
कोर्ट ने कहा, “21 जून को (शिकायत निवारण अधिकारी) के हटने के बाद आपको उनकी जगह दूसरे की नियुक्ति कर देनी चाहिए थी पर आपने अब तक ऐसा नहीं किया. आप इस प्रोसेस में कितना वक़्त लेंगे. अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान में आप इसके लिए मनचाहा वक़्त ले सकते हैं. तो कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देगा.”
लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, हाईकोर्ट ने ट्विटर को आठ जुलाई तक यह बताने का आदेश दिया है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में वह स्थानीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति कब करेगा. साथ ही कोर्ट ने कहा, वह कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर रोक नहीं लगाएगा.
बता दें कि केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि आईटी नियम, 2021 देश का कानून है और ट्विटर को इसका पालन करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है.
गौरतलब हैं कि नए डिजिटल नियमों के बाद से सरकार और ट्विटर के बीच खींचतान बढ़ गई है. इस बीच ट्विटर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई केस दर्ज किए गए हैं साथ ही ट्विटर इंडिया को पूछताछ के लिए भी उत्तर प्रदेश पुलिस नोटिस जारी कर चुकी है.