Newslaundry Hindi
सेबी ने सीएनबीसी आवाज के एंकर पर लगाया बैन, कंपनी ने निकाला
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सीएनबीसी आवाज के एंकर हेमंत घई, उनकी पत्नी और मां पर शेयर बाजार में खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है.
पूंजी बाजार नियामक ने उन्हें निवेश पर सलाह देने, प्रतिभूति बाजार से संबंधित शोध रिपोर्टों के प्रकाशन से संबंधित किसी भी गतिविधि को आगे के निर्देशों तक जारी रखने से रोक दिया है. सेबी ने धोखाधड़ी वाले ट्रेडों द्वारा कमाए 2.95 करोड़ रुपये भी जब्त करने का आदेश दिया है.
सेबी के आदेश के अनुसार, हेमंत घई जिस 'स्टॉक 20-20' कार्यक्रम के होस्ट थे, उसमें निवेश के लिए बताए जाने वाले शेयरों के बारे में उन्हें पहले से जानकारियां होती थीं. उन्होंने अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल किया.
सेबी के इस आदेश के बाद न्यूज़-18 ने भी ट्वीट करते हुए जानकारी दी- “घई को कंपनी ने तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है. कंपनी ने कहा हम ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को गंभीरता से लेते है.”
बता दें कि सेबी ने आदेश की एक कॉपी सीएनबीसी और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एनबीएसए) को भी भेज दी है. इसके अलावा सीएनबीसी आवाज़ ने अपने दर्शकों को भी इस मामले की जानकारी दे दी है.
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सीएनबीसी आवाज के एंकर हेमंत घई, उनकी पत्नी और मां पर शेयर बाजार में खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है.
पूंजी बाजार नियामक ने उन्हें निवेश पर सलाह देने, प्रतिभूति बाजार से संबंधित शोध रिपोर्टों के प्रकाशन से संबंधित किसी भी गतिविधि को आगे के निर्देशों तक जारी रखने से रोक दिया है. सेबी ने धोखाधड़ी वाले ट्रेडों द्वारा कमाए 2.95 करोड़ रुपये भी जब्त करने का आदेश दिया है.
सेबी के आदेश के अनुसार, हेमंत घई जिस 'स्टॉक 20-20' कार्यक्रम के होस्ट थे, उसमें निवेश के लिए बताए जाने वाले शेयरों के बारे में उन्हें पहले से जानकारियां होती थीं. उन्होंने अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल किया.
सेबी के इस आदेश के बाद न्यूज़-18 ने भी ट्वीट करते हुए जानकारी दी- “घई को कंपनी ने तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है. कंपनी ने कहा हम ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को गंभीरता से लेते है.”
बता दें कि सेबी ने आदेश की एक कॉपी सीएनबीसी और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी (एनबीएसए) को भी भेज दी है. इसके अलावा सीएनबीसी आवाज़ ने अपने दर्शकों को भी इस मामले की जानकारी दे दी है.
Also Read
-
Odisha’s capital turned its river into a drain. Now the consequences go beyond the city
-
South Central 58: Franco to Rahul Mamkootathil, power rewrites consent | Karnataka’s stuck govt
-
‘She never fully recovered’: Manipur gangrape victim dies waiting for justice
-
TV Newsance 328 | 10 minutes for you, 15 hours for them. What Zomato’s CEO won’t tell you
-
शहर बढ़ा, नदी घटी: गंगुआ कैसे बनी भुवनेश्वर की गटर लाइन?