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पत्रकार नाविका कुमार के खिलाफ मानहानि मामले की जांच के आदेश
दिल्ली की एक अदालत ने टाइम्स नाउ ग्रुप की एडिटर-इन-चीफ नाविका कुमार के खिलाफ दायर मानहानि मामले की जांच के आदेश दिए हैं. नाविका के खिलाफ अरणब गोस्वामी की एआरजी आउट्लायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ये मुकदमा दायर किया था. अदालत ने अब पुलिस को इसक मामले की जांच सौंप दी है.
इस मामले से जुड़े अदालत के आदेश से संबंधित लाइव लॉ के ट्वीट पर रिपब्लिक टीवी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा, ‘कर्मा’
मालूम हो कि यह मामला जनवरी 2020 का है. जब नाविका ने अपने शो न्यूज़आवर में कथित तौर पर एक टिप्पणी की थी. जिसे मानहानिकारक बताते हुए अरणब की कंपनी ने दावा किया है कि यह मुंबई पुलिस की टीआरपी घोटाले की चार्जशीट को तोड़-मरोड़कर पेश करने पर आधारित था.
एडवोकेट आयुष जिंदल ने एआरजी आउट्लायर की पैरवी की. उन्होंने कुमार पर "मानहानिकारक और बिना सबूत के बयान देने की एक श्रृंखला" का आरोप लगाया. शिकायत के मुताबिक, यह टिपण्णियां और चार्जशीट की कथित गलत व्याख्या गोस्वामी की छवि ख़राब करने के लिए की गयी थी.
बुधवार पटियाला हाउस कोर्ट के एसीजेएम सिद्धांत सिहाग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 225 के तहत आदेश जारी किया. अब मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी, 2026 को होगी.
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