राणा अय्यूब
Khabar Baazi

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से कहा, राणा अय्यूब के ‘हेट स्पीच’ वाले ट्वीट एक्स पर उपलब्ध नहीं

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने एक अदालत को जानकारी देते हुए कहा कि पत्रकार राणा अय्यूब के वे ट्वीट जिनमें हिंदू देवी-देवताओं और विनायक दामोदर सावरकर के बारे में टिप्पणियां की थीं, जिनके कारण जनवरी में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, अब सोशल मीडिया एक्स पर उपलब्ध नहीं हैं.

बता दें कि जनवरी में कोर्ट के आदेश पर वकील अमिता सचदेवा की शिकायत पर पुलिस ने राणा अय्यूब के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A (घृणा फैलाने वाले भाषण), 295A (धार्मिक भावनाएं आहत करना) और 505 (सार्वजनिक उपद्रव को बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत एफआईआर दर्ज की थी.

एक्शन टेकन रिपोर्ट में पुलिस ने साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु रमन सिंह को सूचित किया कि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 91 के तहत चार नोटिस सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर अपलोड किए हैं ताकि ट्वीट्स और राणा अय्यूब के अकाउंट से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सके. हालांकि अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.

कोर्ट ने शनिवार को रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पुलिस को एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 30 जुलाई तय की.

गलत जानकारी के इस दौर में आपको भरोसेमंद ख़बरों की ज़रूरत है. हम आपके साथ हैं. न्यूज़लॉन्ड्री सब्सक्राइब करें और हमारे काम को समर्थन दें.

Also Read: भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष में मीडिया की फर्जी रिपोर्टिंग

Also Read: ओडिशा में पत्रकार पर हमले के मामले में चार गिरफ्तार