Khabar Baazi
सरदेसाई मानहानि मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने शाजिया इल्मी पर लगाया 25 हजार रुपये का जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता शाजिया इल्मी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. इल्मी पर यह जुर्माना इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में तथ्यों को छिपाने के लिए लगाया गया है.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इल्मी ने इंडिया टुडे चैनल पर एक डिबेट शो छोड़ने के बाद रिकॉर्ड किए गए वीडियो के बारे में सोशल मीडिया पर सरदेसाई की टिप्पणियों को लेकर अदालत में मुकदमा दायर किया था.
इस पूरे विवाद की शुरुआत बीते 26 जुलाई को हुई. जब इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में शाज़िया इल्मी बतौर मेहमान गई थी. यह शो अग्निवीर और सुरक्षा बलों के राजनीतिकरण पर था. इसी कार्यक्रम के दौरान सरदेसाई और इल्मी के बीच तीखी बहस हो गई थी और शाज़िया शो छोड़कर चली गई.
इसके बाद 27 जुलाई को सरदेसाई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया. इसमें शाज़िया अपने घर पर मौजूद इंडिया टुडे के पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार (गाली-गलौज) करती नज़र आ रही थी. इस वीडियो को लेकर शाज़िया इल्मी ने राजदीप सरदेसाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था.
इसके बाद अगस्त 2024 में, अदालत ने सरदेसाई को सोशल मीडिया से वीडियो हटाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने इसे इल्मी के निजता के अधिकार का उल्लंघन माना था.
इसके बाद आज हुई मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कथित तौर पर इल्मी के इस आरोप को खारिज कर दिया कि वीडियो पत्रकार ने उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है. अदालत ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई थी. साथ ही कोर्ट ने इल्मी से कहा कि वह जुर्माना राशि अदा करें क्योंकि उन्होंने सरदेसाई से हुई बहस के दो ट्वीट अदालत से छिपा लिए थे.
Also Read
-
Decoding PM CARES Fund audit report: Sitting on thousands of crores, yet only lakhs spent
-
Land, jobs, tribal quota: The issues forming Goa 2027, and why BJP still starts ahead
-
The HT editor who stood by his reporter all the way to jail
-
Rs 1.9 cr a day: BJP govt in MP spent more on publicity than on environment or minority depts
-
'असली' बनाम 'राजनीतिक': रांची छात्र प्रदर्शन को सीजेपी के बरक्स रखती सोशल मीडिया मुहिम की पड़ताल