Khabar Baazi
कोर्ट ने धन्या राजेंद्रन और डिजीपब के खिलाफ अपमानजनक वीडियो और पोस्ट हटाने का दिया आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने द न्यूज़ मिनट की संस्थापक धन्या राजेंद्रन और डिजीपब न्यूज़ इंडिया फाउंडेशन के खिलाफ अपमानजनक यूट्यूब वीडियो और पोस्ट को हटाने का आदेश दिया है.
कर्मा न्यूज़, जन्मभूमि, जनम टीवी और न्यूज़ इंडिया मलयालम मीडिया संस्थानों ने धन्या राजेंद्रन पर लेख और वीडियो में आरोप लगाते हुए उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस की एजेंट बताया था. साथ ही कहा था कि उन्हें डिजीपब के माध्यम से धन मिलता था.
मालूम हो कि डिजीपब देश के प्रमुख डिजिटल मीडिया संस्थानों का एक ग्रुप है. धन्या राजेंद्रन डिजीपब की वर्तमान अध्यक्ष हैं.
लेखों और वीडियो में पिछले साल मार्च में केरल मीडिया अकादमी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम कटिंग साउथ के बारे में भी अपमानजनक बयान थे, जिसमें द न्यूज़ मिनट, न्यूज़लॉन्ड्री और कॉन्फ्लुएंस मीडिया द्वारा समन्वित सत्र थे.
इस आयोजन पर मीडिया संगठनों कर्मा न्यूज़ और जनम टीवी के साथ-साथ जन्मभूमि समाचार पत्र ने अलगाववादी एजेंडे का आरोप लगाया था.
हाई कोर्ट ने कहा कि वीडियो और पोस्ट में प्रथम दृष्टया मानहानिकारक आरोप हैं जो सच्चाई की परवाह किए बिना लापरवाह तरीके से लगाए गए थे.
मीडिया के बारे में शिकायत करना आसान है, क्या आप इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ करते हैं? आज ही न्यूज़लॉन्ड्री की सदस्यता लें और स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करें.
Also Read
-
‘Bid to move us to Bangladesh’: At the Bengal poll booths where every second voter is gone
-
Jobs, corruption, SIR | Mahua Moitra on the Mamata mandate
-
AI’s ‘magical’ future: A productivity boom for CEOs, a pink slip for you?
-
Dead children, dirty drugs, a giant ‘racket’: The curious case of Digital Vision Pharma
-
अंबेडकर जयंती: संसद मार्ग पर फिर गूंजी जय भीम की जयकार, उमड़ा जनसैलाब