Khabar Baazi
रोज़नामचा: दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को झटका और बाबा रामदेव का माफीनामा
हिन्दी के ज्यादातर प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने को पहली सुर्खी बनाया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्याशियों को हलफनामे में चल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देने से छूट के फैसेल को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है.
आइए आज के प्रमुख अखबारों की अन्य सुर्खियों पर भी एक नज़र डालते हैं. लेकिन उससे पहले अगर आप रोज़नामचा को अपने ई-मेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें.
दैनिक जागरण अखबार ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराने के फैसले को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, हाईकोर्ट ने गिरफ़्तारी पर सवाल उठाने वाले सभी तर्कों को खारिज कर दिया. केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले उनकी गिरफ़्तारी और सरकारी गवाह के भाजपा का सहयोगी होने आदि पर सवाल उठाए. न्यायालय ने इनमें से किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया. न्यायालय ने ईडी द्वारा पेश किए गए सबूत के आधार पर केजरीवाल की गिरफ़्तारी को वैध करार दिया.
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और मध्य प्रदेश के बालाघाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाओं को अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. ख़बर के मुताबिक, पीएम मोदी ने पीलीभीत में भारत का विश्व भर में डंका बजवाने की बात की. वहीं, बालाघाट में उन्होंने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का संकेत दिया. इसके अलावा पीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए भगवान राम का अपमान करने का आरोप भी लगाया.
इसके अलावा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा, पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट से फिर बिना शर्त मांगी माफी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्याशियों को हलफनामे में सभी चल संपत्तियों का ब्यौरा देने की अनिवार्यता खत्म करने का दिया फैसला आदि ख़बरों को भी अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
अमर उजाला अखबार ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी और रिमांड को जायज ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय के दिए गए सबूतों पर न्यायालय ने कहा कि इससे साबित होता है कि केजरीवाल साजिश में शामिल थे. साथ ही इससे आए धन का उपयोग भी कर रहे थे.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्याशियों को अपने चुनावी हलफनामे में सभी चल संपत्तियों को ब्यौरा देने की अनिवार्यता को खत्म करने के फैसले को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. ख़बर के मुताबिक, कोर्ट ने यह फैसला अरुणाचल प्रदेश के तेजू विधानसभा के निर्दलीय विधायक कारीखो क्री के चुनाव को बरकरार रखते हुए दिया. कोर्ट ने माना कि उम्मीदवार के निजी जीवन के सिर्फ उन विवरणों का खुलासा होना चाहिए जिससे मतदाता का वोट प्रभावित होता हो.
इसके अलावा चुनावी सभा में पीएम मोदी द्वारा विपक्ष पर भगवान राम और शक्ति के अपमान के आरोप, भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव एवं बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से फिर मांगी बिना शर्त माफी और मुख्य चुनाव आयुक्त को जेड श्रेणी सुरक्षा आदि खबरों को अखबर ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
हिंदुस्तान अखबार ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को मुख्य ख़बर बनाया है. खबर के मुताबिक, न्यायमूर्ति स्वर्णकान्ता शर्मा की पीठ ने ईडी द्वारा सौंपे गए सबूत के आधार पर केजरीवाल को मुख्य सजिशकर्ता माना और उनकी गिरफ़्तारी को वैध बताया. न्यायालय ने जोर देते हुए कहा कि कानून सब पर समान रूप से लागू होते हैं और अदालत संवैधानिक नैतिकता से जुड़ी होती है न कि राजनीतिक नैतिकता से.
शेयर बाजार में आई तेजी को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. ख़बर के मुताबिक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिकार्ड स्तर 75 हजार के पार. साथ ही निफ्टी ने भी अब तक के उच्च स्तर 22,768 पर पहुंच गई. इसके अलावा सर्राफा बाजार में भी तेजी देखने को मिली. सोने की कीमत 140 रुपये बढ़कर 71840 तो वहीं चांदी की कीमत 500 रुपये बढ़कर 84500 के स्तर पर पहुंच गई है.
इसके अलावा बाबा रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण की सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी, हवाई किराये में 20-25 फीसदी की बढ़ोत्तरी और दिल्ली में पीजी एवं कोचिंग सेंटरों पर सख्ती आदि खबरों को अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
जनसत्ता अखबार ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किए जाने को पहली सुर्खी बनाया है. ख़बर के मुताबिक, याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पेश किए गए सबूतों से साफ होता है कि केजरीवाल आबकारी नीति बनाने और इसके माध्यम से अर्जित धन के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे. न्यायालय ने फैसला सुनते हुए कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सामग्री थी, जिसके आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है.
केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर की संपत्ति के ब्योरे को सत्यापित करने का निर्देश देने की खबर को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. खबर के मुताबिक, चंद्रशेखर तिरुअनंतपुरम लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं. कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग में यह शिकायत की गई थी कि चंद्रशेखर की वास्तविक संपत्ति और उनके हलफनामे में घोषित संपत्ति के बीच मेल नहीं है. इसपर चुनाव आयोग ने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को चंद्रशेखर की संपत्ति का ब्यौरा सत्यापित करने का निर्देश दिया है.
इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा चुनावी सभा में कांग्रेस पर भगवान राम का अपमान करने का आरोप, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के सीट बंटवारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी चल संपत्तियों का ब्यौरा हलफनामे में दिए जाने की अनिवार्यता खत्म करने आदि खबरों को भी पहले पन्ने पर जगह दी है.
दैनिक भास्कर अखबार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को मुख्य सुर्खी बनाया है. खबर के मुताबिक, न्यायालय ने इस बात को माना कि ईडी द्वारा पेश किए गए सबूतों से केजरीवाल की आबकारी नीति को बनाने में संलिप्तता साबित होती है. खबर में आगे केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए जमानत देने से इंकार किया. बचाव पक्ष ने ऐन चुनाव के वक्त गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए याचिका दायर की थी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीलीभीत में चुनावी सभा को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है. खबर के मुताबिक, पीएम मोदी ने चैत्र नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस पर शक्ति के अपमान करने का आरोप लगाया. इसके अलावा कांग्रेस पर भगवान राम की पूजा करने वालों को पार्टी से निकालने का आरोप भी लगाया. इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि हम राम के पुजारी हैं और भाजपा राम की व्यापारी है.
इसके अलावा केरल में कैथोलिक संस्था द्वारा 500 बच्चों को ‘द केरला स्टोरी’ दिखाए जाने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्याशी के लिए हर चल संपत्ति का खुलासा करने की अनिवार्यता खत्म करने आदि खबरों को अखबार ने पहले पन्ने पर जगह दी है.
आम चुनावों का ऐलान हो चुका है. एक बार फिर न्यूज़लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट के पास उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सेना प्रोजेक्ट्स हैं, जो वास्तव में आपके लिए मायने रखते हैं. यहां क्लिक करके हमारे किसी एक सेना प्रोजेक्ट को चुनें, जिसे समर्थन देना चाहते हैं.
Also Read
-
‘Not a Maoist, just a tribal student’: Who is the protester in the viral India Gate photo?
-
130 kmph tracks, 55 kmph speed: Why are Indian trains still this slow despite Mission Raftaar?
-
Supreme Court’s backlog crisis needs sustained action. Too ambitious to think CJI’s tenure can solve it
-
Malankara Society’s rise and its deepening financial ties with Boby Chemmanur’s firms
-
Govt is ‘judge, jury, and executioner’ with new digital rules, says Press Club of India