Newslaundry Hindi
पुलिस अधिकारी द्वारा अर्णब गोस्वामी के खिलाफ दायर मानहानि केस को कोर्ट ने किया खारिज
मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे द्वारा अर्णब गोस्वामी, उनकी पत्नी और रिपब्लिक मीडिया ग्रुप के खिलाफ दायर मानहानि केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, सेशन जज उदय पडवाड ने केस को इस आधार पर खारिज किया कि यह याचिका त्रिमुखे द्वारा दायर की गई थी ना कि सरकारी वकील के द्वारा, जैसा की कानून में अनिवार्य है.
हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक, डीसीपी ने गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद यह याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है, “मानहानि के ये हमले उनके आधिकारिक चरित्र को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए. इस तरह दुर्भावनापूर्ण तरीके से जानबूझकर मुंबई पुलिस विभाग को भी अनुचित रूप से अपमानित किया गया.”
डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे ने अपनी शिकायत में कहा, दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के संबंध में, एक डिबेट के दौरान जिसमें एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के फोन कॉल रिकॉर्ड से संबंधित विषय पर चर्चा हुई. उस शो में अर्णब गोस्वामी ने मेरे खिलाफ अपमानजनक बयान दिए.
ऐसा ना सिर्फ उनके नाम पर कीचड़ उछालने के इरादे से किया गया, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के संदर्भ में पूरी तरह से मुंबई पुलिस के आचरण पर आशंका पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था.
Also Read
-
A conversation that never took off: When Nikhil Kamath’s nervous schoolboy energy met Elon Musk
-
Indigo: Why India is held hostage by one airline
-
2 UP towns, 1 script: A ‘land jihad’ conspiracy theory to target Muslims buying homes?
-
‘River will suffer’: Inside Keonjhar’s farm resistance against ESSAR’s iron ore project
-
Who moved my Hiren bhai?