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बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा- अर्णब पर कार्रवाई करने से तीन दिन पहले नोटिस देना होगा
टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्णब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को गिरफ्तारी से राहत दी है. अर्णब ने कोर्ट में इससे संबंधित एक याचिका दाखिल की है. जिसमें उन्होंने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स घोटाले में मुंबई पुलिस की जांच को चुनौती दी.
लाइव लॉ की खबर के मुताबिक याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है, "अर्णब के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई करने से तीन दिन पहले उन्हें नोटिस देना होगा."
इस मामले में जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले सुनवाई कर रहे थे. इस दौरान पीठ ने कहा कि अर्णब गोस्वामी द्वारा गंभीर गलतफहमी का आरोप लगाया गया है.
मुंबई पुलिस के लिए मुख्य लोक अभियोजक दीपक ठाकरे ने कहा कि वे जांच पूरी करेंगे. वहीं अदालत ने मुंबई पुलिस को अन्य चैनलों की जांच के लिए भी समय दिया है.
इस मामले में अगली सुनवाई 28 जून को होगी.
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