Newslaundry Hindi
स्टिंग ऑपरेशन को लेकर दायर मानहानि केस में अर्णब गोस्वामी को नोटिस
दिल्ली स्थित साकेत जिला कोर्ट ने दायर सिविल मानहानि केस में अर्णब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के एडिटर को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने यह नोटिस पीएफआई के पीआर डायरेक्टर एम शैमून की याचिका पर जारी किया है.
लाइव लॉ की खबर के मुताबिक, एम शैमून ने याचिका में कहा कि रिपब्लिक टीवी ने कथित रूप से वीडियो फुटेज प्रकाशित किया जिसमें यह कहते हुए दिखाया जा रहा है कि राज्य के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन और आपराधिक बल का उपयोग किया गया है.
आरोपों के अनुसार, अपने आप को एक रिचर्स स्कॉलर बताते हुए एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और शाहीन बाग में सीएए के विरोध प्रदर्शनों के बारे में बात करना शुरू कर दिया जिसमें हिंसक आंदोलन और कानून का विरोध करने की आवश्यकता बताई.
पीएफआई के पीआर डायरेक्टर ने दावा किया है कि, उन्होंने उस व्यक्ति को रोकते हुए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने की सलाह दी और उन्हें लोकतंत्र के मूल्यों को समझाया.
उन्होंने याचिका में दावा किया है कि राज्य की मशीनरी या किसी संगठन के खिलाफ आपराधिक बल का उपयोग करने के बारे में कभी नहीं बोला. लेकिन रिपब्लिक टीवी ने बातचीत के हिस्सों को कॉपी- पेस्ट कर उसे स्टिंग ऑपरेशन के रूप में प्रसारित कर दिया.
Also Read
-
Anatomy of a ‘conspiracy’: How UP cops turned a wage protest into a national security case
-
Nepal flash floods: When disaster becomes content
-
A Delhi SIR mystery: 728 of 729 voters deleted in booth, poll official says their homes ‘unauthorised’
-
Confused by the debate over India’s 7.8% GDP growth? Here’s a simple explanation
-
Inside DU’s election fever: Convoys, songs and the student vote