Newslaundry Hindi
टीआरपी केस में अर्णब गोस्वामी के खिलाफ 29 जनवरी तक नहीं होगी कार्रवाई
रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी द्वारा टीआरपी मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज केस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस के वकील कपिल सिब्बल ने कहा 29 जनवरी तक पुलिस अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, 6 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा था कि पुलिस को टीआरपी घोटाले में अर्णब गोस्वामी के खिलाफ और सबूत मिले हैं इसलिए 15 जनवरी के बाद आतरिंम छूट नहीं दी जा सकती.
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अर्णब के वकील सीनियर अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, यह केस राजनीति से प्रेरित है. उन्होंने कहा कि पुलिस कह रही है कि टीआरपी में चोरी हुई, क्या चोरी का कोई सबूत है? क्या इस मामले में विज्ञापनदाताओं ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई?
इस पर मुंबई पुलिस के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, चोरी हुई है इसलिए ही 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस दौरान ईडी के वकील द्वारा इस केस में अपना पक्ष रहने को लेकर सिब्बल ने सवाल उठाए. उन्होने कहा, इस केस में ईडी का क्या काम? ऐसे हरीश साल्वे अपने साथ ईडी को नहीं ला सकते.
इस पर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल (एसजी) अनिल सिंह ने कहा, ईडी ने इस केस में शपथ पत्र फाइल किया है. जिसपर सीनियर वकील सिब्बल ने कहा उन्हें इस पर जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार तक का समय दिया जाए.
जिसके बाद कोर्ट ने 29 जनवरी तक मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की. इसके साथ ही सिब्बल ने कोर्ट को तब तक गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का आश्वासन दिया.
रिपब्लिक टीवी और अर्णब गोस्वामी द्वारा टीआरपी मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज केस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस के वकील कपिल सिब्बल ने कहा 29 जनवरी तक पुलिस अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, 6 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा था कि पुलिस को टीआरपी घोटाले में अर्णब गोस्वामी के खिलाफ और सबूत मिले हैं इसलिए 15 जनवरी के बाद आतरिंम छूट नहीं दी जा सकती.
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अर्णब के वकील सीनियर अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, यह केस राजनीति से प्रेरित है. उन्होंने कहा कि पुलिस कह रही है कि टीआरपी में चोरी हुई, क्या चोरी का कोई सबूत है? क्या इस मामले में विज्ञापनदाताओं ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई?
इस पर मुंबई पुलिस के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, चोरी हुई है इसलिए ही 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस दौरान ईडी के वकील द्वारा इस केस में अपना पक्ष रहने को लेकर सिब्बल ने सवाल उठाए. उन्होने कहा, इस केस में ईडी का क्या काम? ऐसे हरीश साल्वे अपने साथ ईडी को नहीं ला सकते.
इस पर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल (एसजी) अनिल सिंह ने कहा, ईडी ने इस केस में शपथ पत्र फाइल किया है. जिसपर सीनियर वकील सिब्बल ने कहा उन्हें इस पर जवाब दाखिल करने के लिए सोमवार तक का समय दिया जाए.
जिसके बाद कोर्ट ने 29 जनवरी तक मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की. इसके साथ ही सिब्बल ने कोर्ट को तब तक गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का आश्वासन दिया.
Also Read
-
BJP’s ‘Bangladeshi immigrants’ claim in Jharkhand: Real issue or rhetoric?
-
Newsance 274: From ‘vote jihad’ to land grabs, BJP and Godi’s playbook returns
-
‘Forced by legal cases, complaints to side with Shinde in 2022’: Shiv Sena (UBT)’s Dipesh Mhatre
-
How Ambedkar’s vision challenges RSS Hindutva in Nagpur
-
2,100 cases in Lucknow just this year: Why are dengue cases rising in Uttar Pradesh?