Khabar Baazi
मानहानि मामला: भाजपा नेता की याचिका पर ध्रुव राठी को दिल्ली की अदालत ने जारी किया समन
दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी को समन जारी किया है. गत 19 जुलाई को साकेत कोर्ट की जिला जज गुंजन गुप्ता ने यह आदेश पारित किया.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने नखुआ की अंतरिम राहत की याचिका पर राठी को नोटिस जारी किया. इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 अगस्त को होगी.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले की सूचना राठी को इलेक्ट्रॉनिक मोड सहित सभी माध्यमों से दी जाए. अदालत में वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा, नखुआ की तरफ से पेश हुए.
गौरतलब है कि 7 जुलाई 2024, को राठी ने अपने चैनल पर “माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स” शीर्षक के साथ एक वीडियो अपलोड किया था.
भाजपा मुंबई के प्रवक्ता नखुआ ने राठी पर बिना किसी कारण के उन्हें “हिंसक और अपमानजनक ट्रोल” कहने का आरोप लगाया, जिससे उन्होंने अपनी छवि खराब होने की आशंका जताई.
नखुआ का कहना है कि इन आरोपों के कारण उन्हें निंदा का सामना करना पड़ रहा है.
मीडिया के बारे में शिकायत करना आसान है, क्या आप इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ करते हैं? आज ही न्यूज़लॉन्ड्री की सदस्यता लें और स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करें.
Also Read
-
Opioids without oversight: The Indian pipeline feeding West Africa’s crisis
-
Constitution amendment defeated in Lok Sabha, fails to get two-thirds majority
-
Bengal’s migrant workers caught between ‘ghuspaithiya’ politics and SIR deletions
-
Tuning into Kolkata’s mann ki baat
-
After 66 child deaths, a clean chit, and a ‘vanishing act’: Maiden Pharma is coming back, rebranded