Khabar Baazi
गुजरात हाईकोर्ट ने आमिर खान के बेटे की फिल्म महाराज पर लगाई रोक
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर खान के बेटे जुनैद खान की शनिवार को आने वाली फिल्म महाराज पर गुजरात हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके अलावा मामले में कोर्ट ने फिल्म के निर्माता यशराज फिल्म्स और स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स को भी तलब किया है. हिंदुओं के पुष्टिमार्गीय वैष्णव संप्रदाय के सदस्यों द्वारा फिल्म पर संप्रदाय के खिलाफ हिंसा भड़कने की संभावना जताने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने यह रोक लगाई है.
हिंदू संप्रदाय के अंग पुष्टिमार्गी संप्रदाय के सदस्य खुद को भगवान कृष्ण का भक्त बताते हैं. उन्होंने आईटी अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि फिल्म में पूरे पुष्टिमार्गी संप्रदाय के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है और फिल्म के प्रसारण से समुदाय के खिलाफ घृणा और हिंसा फैलने की संभावना है.
इस फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा और एक्टर जयदीप अहलावत हैं. फिल्म 1862 के महाराज लाइबल के केस पर आधारित है. फिल्म की कहानी एक समाज सुधारक कर्सनदास मुलजी और एक पुष्टिमार्गी धार्मिक नेता, जिसका अपनी अनुयायी महिलाओं के साथ कथित तौर पर शारीरिक संबंध था, के इर्द-गिर्द है.
अप्रैल में ही याचिकाकर्ताओं ने यशराज फिल्म्स और नेटफ्लिक्स से संबंधित एक याचिका डाली थी जिसमें फिल्म की एक निजी स्क्रीनिंग या फिर फिल्म पर आधिकारिक पुष्टि देने की मांग की गई थी. हालांकि, दोनों ने मना कर दिया.
न्यायमूर्ति संगीता विशेन की अदालत ने मामले में स्थायी रोक लगा दी है. अगली सुनवाई 18 जून को होगी.
इसके एक दिन पहले ही न्यूज़लॉन्ड्री ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फिल्म “हमारे बारह” के प्रसारण पर रोक लगने की रिपोर्ट की थी.
मीडिया के बारे में शिकायत करना आसान है. आइए इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ करें. स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करें और आज ही न्यूज़लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें.
Also Read
-
The Economic Survey has a new enemy: The RTI Act
-
Kerala’s Kumbh: From an ancient secular festival to Hindu pilgrimage narrative
-
Health budget grows every year. So why isn’t public healthcare improving?
-
TV Newsance 330 | Savarna khatre mein hai? Primetime hysteria over UGC’s equity rules
-
Rahul Gandhi stopped from reading out Caravan article in Parliament