चंदे की कहानी
इलेक्टोरल बॉन्ड: सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कुछ कहा?
देश के सबसे बड़े बैंक को देश की सबसे बड़ी अदालत से फटकार पड़ी है.. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट में ही फैसला सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि बैंक 12 मार्च तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे और चुनाव आयोग सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे सार्वजनिक करे.
तो 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हुई इस त्वरित सुनवाई में एसबीआई की मुख्य दलीलें क्या थी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किस आधार पर खारिज किया और क्यों तय अवधि से दो दिन पहले 4 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.
इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं.. देखिए ये वीडियो रिपोर्ट.
आम चुनाव करीब आ चुके हैं, और न्यूज़लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट के पास उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सेना प्रोजेक्ट्स हैं, जो वास्तव में आपके लिए मायने रखते हैं. यहां क्लिक करके हमारे किसी एक सेना प्रोजेक्ट को चुनें, जिसे समर्थन देना चाहते हैं.
Also Read: छापेमारी और चंदा: भाजपा का संयोग या प्रयोग?
Also Read
-
TV Newsance 308: Godi media dumps Trump, return of Media Maulana
-
Trump’s tariff bullying: Why India must stand its ground
-
How the SIT proved Prajwal Revanna’s guilt: A breakdown of the case
-
Exclusive: India’s e-waste mirage, ‘crores in corporate fraud’ amid govt lapses, public suffering
-
SSC: पेपरलीक, रिजल्ट में देरी और परीक्षा में धांधली के ख़िलाफ़ दिल्ली में छात्रों का हल्ला बोल