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इलेक्टोरल बॉन्ड: सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कुछ कहा? 

देश के सबसे बड़े बैंक को देश की सबसे बड़ी अदालत से फटकार पड़ी है.. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने करीब 40 मिनट में ही फैसला सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि बैंक 12 मार्च तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपे और चुनाव आयोग सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे सार्वजनिक करे. 

तो 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हुई इस त्वरित सुनवाई में एसबीआई की मुख्य दलीलें क्या थी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किस आधार पर खारिज किया और क्यों तय अवधि से दो दिन पहले 4 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. 

इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं.. देखिए ये वीडियो रिपोर्ट. 

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