Khabar Baazi
अडाणी हिंडनबर्ग मामला: सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी जांच से इनकार
अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए एसआईटी जांच से इनकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पादरीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने ये फैसला सुनाया. मालूम हो कि सेबी अडाणी के खिलाफ 22 मामलों में जांच पूरी कर चुकी है और 2 मामलों की जांच अभी बाकी है. अदालत में याचिका दायर मांग की गई थी कि यह जांच सेबी से लेकर एसआईटी को सौंपी जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सेबी के काम में दखल देने की उसके पास सीमित शक्ति है. साथ ही कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है.
अडाणी बोले- सत्य की जीत हुई है
कोर्ट के इस फैसले के बाद अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने कहा, “अदालत के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है. सत्यमेव जयते. मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे. भारत के विकास में हमारा योगदान जारी रहेगा. जय हिन्द.”
Also Read
-
Order, order! Why you won’t be reading about judicial corruption until 2036
-
‘Don’t call me Dhruv Rathee’: A 14-year-old has a newsroom at UP home, critics nearby, and now an FIR
-
7 ‘good’ air days in 5 years: How coastal Mumbai normalised chronic pollution
-
EC’s app was used to file fake voter forms before 2024 Maharashtra polls. The probe hasn’t moved
-
Elder care was meant to reach homes. In most of India, it hasn’t