Khabar Baazi
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामला: पांचों आरोपी दोषी करार
दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है. 13 अक्टूबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडेय ने बचाव पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसे आज सुनाया गया.
मालूम हो कि 30 सितंबर 2008 को ऑफिस से लौटते समय दक्षिणी दिल्ली में विश्वनाथन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 2009 में दिल्ली पुलिस ने 620 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया था. इसमें कहा गया था कि हत्या के पीछे का मकसद लूटपाट करना था.
मामले में सभी आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय सेठी और अजय कुमार को दोषी पाया गया है. फैसले में कहा गया कि आरोपियों ने लूटपाट के मकसद से पत्रकार पर हमला किया था.
चार आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी पाया. वहीं, पांचवें आरोपी अजय सेठी को धारा 411 के तहत दोषी करार दिया गया.
बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के वसंत विहार में सौम्या को गाड़ी के अंदर मृत पाया गया था. वह सुबह 3-4 बजे के बीच दफ्तर से घर लौट रही थी. शुरुआत में इसे सड़क दुर्घटना माना जा रहा था. फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उनकी मौत सिर में गोली लगने से हुई थी. उसके बाद पुलिस ने हत्या के मामले की जांच शुरू की.
Also Read
-
Hey Cockroaches, while you were protesting, Godi-Jeevis were eating Melody 🪲 TV Newsance 343
-
Hafta 590: The Norway question that shook Modi’s tour and Press Freedom
-
CJP can endure the meme cycle. But can it articulate what kind of India it’s fighting for?
-
Your favourite viral column might have been written by AI. Now what?
-
A trail of grief, little accountability: The Marion Biotech story after 68 children deaths