Saransh
नियम 267 या 176: आखिर मणिपुर पर चर्चा से क्यों बच रही सरकार?
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से जारी है. सत्र की शुरूआत से ही मणिपुर हिंसा पर बहस को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार चल रही है. इसी तकरार के चलते संसद की कार्यवाही लगातार बाधित भी हो रही है. यूं तो संसद के दोनों सदनों में लगातार गतिरोध जारी है लेकिन विपक्ष की ओर से राज्यसभा में एक विशेष नियम के तहत चर्चा की मांग काफी जोर पकड़े हुए है.
राज्यसभा की नियम पुस्तिका के नियम 267 के तहत विपक्ष उच्च सदन में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है.. जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि वह नियम 176 के तहत इस मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार है.
सारांश के इस अंक में हम जानेंगे कि आखिर राज्यसभा का नियम 267 और 176 क्या हैं और दोनों पक्षों ने इसे क्यों गतिरोध का मुद्दा बना रखा है? और आखिर क्यों सरकार 267 के तहत चर्चा नहीं चाहती है.
देखिए ये वीडियो-
Also Read
-
Palestine freer for journalists than India: It’s the Press Freedom Index again
-
Mandate hijacked: The constitutional sin of the seven AAP defectors
-
Only 1,468 voters restored for Bengal’s final phase rolls. Poll duty staff among the excluded
-
If pollsters are to be believed: Vijay shocker in Tamil Nadu, BJP’s Bengal win
-
From rights to red tape: India’s transgender law amendment