Khabar Baazi
दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित शराब घोटाले से जुड़ी ख़बरों को लेकर रिपब्लिक, टाइम्स नाउ व अन्य चैनलों को जारी किया नोटिस
दिल्ली शराब घोटाले के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पांच समाचार चैनलों को गलत तरीके से रिपोर्टिंग करने को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया है.
बार एंड बेंच की ख़बर के अनुसार अदालत ने बीते दिन रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, ज़ी न्यूज़ और टाइम्स नाउ के साथ एक अन्य चैनल को नोटिस जारी किया. अदालत ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीए) को उनकी ख़बरों की "जांच" करने को कहा है, और एनबीडीए को निर्देश दिया है कि “वो अदालत को सूचित करे कि क्या प्रसारण दिशानिर्देशों के अनुरूप थे या नहीं.”
बता दें कि ये याचिका आम आदमी पार्टी से जुड़ी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पूर्व सीईओ विजय नायर की ओर से दायर की गई थी. इस याचिका में विजय नायर ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियों ने मीडिया को सूचना लीक की थी. इसके बाद अदालत ने कुछ समाचार चैनलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनकी रिपोर्टिंग सीबीआई और ईडी द्वारा जारी "आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुरूप" हो.
न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके पास चैनलों को रोकने की शक्ति नहीं है. जिस पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने वकील की आलोचना करते हुए कहा कि, ‘’यदि स्व-नियमन केवल दिखावा है, तो आपको भंग क्यों नहीं करना चाहिए? इंडिया टुडे के इस प्रसारण को देखें, देखें कि इसके नीचे क्या लिखा है. वे इसे कहां से प्राप्त करते हैं?"
न्यायाधीश ने सीबीआई द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों को भी देखा और कहा, "समाचार प्रसारण और एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के बीच कोई संबंध नहीं था.’’
इस मामले की अगली सुनवाई अब फरवरी में होगी.
Also Read: ज़ी मीडिया में सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी
Also Read
-
TV Newsance 333 | The Galgotiyapa of TV news
-
From banned to behemoth: Unpacking the 100-year legacy of the RSS
-
Galgotias: Who’s really to blame? And what India’s AI summit got right
-
The making of Galgotias: An expansion powered by land deals and media blitz
-
‘Aaj jail, kal bail’: Tracking 30+ FIRs against Pinki Chaudhary