Khabar Baazi
हाथरस मामले में सिद्दीकी कप्पन को जमानत देने से इलाहाबाद हाई कोर्ट का इनकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका खारिज कर दी. बता दें कि पत्रकार कप्पन पर हिंसा भड़काने की एक कथित साजिश का आरोप लगाया गया था. पिछले दो सालों से वह आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत जेल में बंद हैं.
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्ण पहल ने मंगलवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. लाइव लॉ के अनुसार कोर्ट ने कहा, "उनके पास हाथरस में कोई काम नहीं था, दागी धन के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता."
कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया था. उस समय वे एक दलित लड़की के साथ हुए बलात्कार और हत्या पर रिपोर्ट करने के लिए हाथरस जा रहे थे. इसके बाद पुलिस ने उन पर विदेशी धन प्राप्त करने का भी आरोप लगाया.
कप्पन पर यूएपीए के साथ-साथ, राजद्रोह कानून के तहत भी केस दर्ज है. मथुरा की एक अदालत के द्वारा पिछले साल याचिका खारिज किए जाने के बाद, कप्पन ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था.
Also Read
-
‘Overcrowded, underfed’: Manipur planned to shut relief camps in Dec, but many still ‘trapped’
-
Since Modi can’t stop talking about Nehru, here’s Nehru talking back
-
Indigo: Why India is held hostage by one airline
-
2 UP towns, 1 script: A ‘land jihad’ conspiracy theory to target Muslims buying homes?
-
‘River will suffer’: Inside Keonjhar’s farm resistance against ESSAR’s iron ore project