Khabar Baazi
दिल्ली में दर्ज केस में मोहम्मद जुबैर को जमानत, फिलहाल जेल में रहना होगा
ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले में जमानत मिल गई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने फैक्ट चेकर को 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी है.
कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध किया. हालांकि कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जुबैर को अभी भी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई जिलों में केस दर्ज है. आठ जुलाई को सीतापुर में दर्ज केस में जमानत मिलने के बाद लखीमपुर खीरी कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
इससे पहले पटियाला कोर्ट ने कहा कि जुबैर बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जाएंगे. बता दें कि जुबैर की जमानत पर कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कोर्ट में जुबैर की तरफ से वकील वृंदा ग्रोवर और दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने पक्ष रखा.
पटियाला कोर्ट ने जिस मामले में मोहम्मद जुबैर को जमानत दी है दरअसल वह एफआईआर साल 2018 में किए गए उनके एक ट्वीट पर दर्ज की गई है. ट्वीट में शेयर फोटो में हनीमून होटल का नाम बदलकर हनुमान होटल कर दिया गया था.
जिसके बाद डीसीपी केपीएस मल्होत्रा ने न्यूज़लॉन्ड्री को बताया कि “जुबैर को आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया. यह मामला धार्मिक ताने-बाने को बिगाड़ने की कोशिश है.”
गौरतलब है कि जुबैर पर कुल सात एफआईआर दर्ज हैं. इसमें से 6 उत्तर प्रदेश और एक दिल्ली में दर्ज है. वह कुल चार मामलों में हिरासत में लिए गए हैं. इसमें दिल्ली, सीतापुर, हाथरस और लखीमपुर खीरी का मामला शामिल है.
Also Read
-
TV Newsance 320: Bihar elections turn into a meme fest
-
We already have ‘Make in India’. Do we need ‘Design in India’?
-
Not just freebies. It was Zohran Mamdani’s moral pull that made the young campaign for him
-
बीच चुनाव में हत्या हो रही, क्या ये जंगलराज नहीं है: दीपांकर भट्टाचार्य
-
Cheers, criticism and questions: The mood at Modi’s rally in Bhagalpur