Khabar Baazi
जहांगीरपुरी में निगम की कार्रवाई पर जारी रहेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा के बाद नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. गुरुवार को कोर्ट ने कहा जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी. साथ ही दो सप्ताह बाद इस मामले पर अगली सुनवाई होगी.
जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. इससे पहले सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा, ‘‘हम जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाना चाहते हैं, ताकि रोड साफ हों. यह अभियान जनवरी में शुरू किया गया था. इसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में कार्रवाई की. 19 अप्रैल को अगली बार कार्रवाई होनी थी. वे अतिक्रमण और कचरा साफ कर रहे थे.’’
इस पर जस्टिस राव ने कहा, ‘‘कल केवल स्टॉल, कुर्सी, टेबल हटाए गए. आपको इसके लिए बुलडोजर की जरूरत है?
इससे पहले पूरे देश में बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पूरे देश में स्टे आर्डर नहीं दे सकते. कोर्ट ने कहा अवैध निर्माण बुलडोजर से ही टूटते हैं.
बता दे कि बुधवार को कोर्ट का आदेश भेजे जाने के बावजूद निगम ने कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई. निगम के कर्मचारियों का कहना था कि यह तोड़फोड़ तब तक चलती रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर उनके हाथ में नहीं आ जाएगा.
गौरतलब है कि शनिवार को हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच हिंसा भड़क उठी थी. इसमें दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ आम लोग घायल हुए थे. उसके बाद पुलिस ने अब तक नाबालिग समेत 26 लोगों को गिरफ्तार किया है.
Also Read
-
‘They all wear Islamic topis…beard’: When reporting turns into profiling
-
6 great ideas to make Indian media more inclusive: The Media Rumble’s closing panel
-
Minutes after the blast: Inside the chaos at Delhi’s Red Fort
-
चुनाव आयोग की प्योरतम वोटर लिस्ट और दम घोंटू राजधानी में जारी सनातन हिंदू यात्रा
-
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार