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'मीडिया वन' न्यूज़ चैनल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध हटाया
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ पर केंद्र सरकार द्वारा प्रसारण पर लगाए गए प्रतिबंध से रोक हटा दी है. बता दें कि, चैनल के प्रसारण पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 31 जनवरी को रोक लगा दी थी.
कोर्ट ने चैनल चलाने वाली कंपनी मध्यमान ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया.
अपने आदेश में कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा चैनल के प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकृत नहीं करने के फैसले को बरकरार रखा गया था.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने गृह मंत्रालय द्वारा चैनल पर सुरक्षा चिंताओं को लेकर उठाए गए सवाल पर जांच के आदेश दिए हैं.
पीठ ने कहा कि चैनल को अंतरिम राहत देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है. चैनल को उसी तरह काम करने की अनुमति दी गई है जैसे वह केंद्र के फैसले से पहले कर रहा था.
कोर्ट ने कहा, “हम आदेश देते हैं कि 'मध्यमान ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड' को सुरक्षा मंजूरी रद्द करने का केंद्र सरकार का फैसला अगले आदेश तक लंबित रहेगा. याचिकाकर्ता को उसी आधार पर समाचार और करंट अफेयर्स चैनल का संचालन जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, जिस तरह चैनल को मंजूरी के निरस्त से पहले संचालित किया जा रहा था.”
आपको बता दें कि 31 जनवरी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चैनल के लाइसेंस को रिन्यू करने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद मीडिया वन ने केरल हाईकोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था.
इसके बाद चैनल ने हाईकोर्ट के डिविजन बेंच में फिर से अपील की थी लेकिन कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को यह कहते हुए बरकरार रखा कि किसी देश के सुचारू कामकाज के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है.
इसके बाद चैनल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद यह फैसला आया है.
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