Khabar Baazi

कश्मीर: जमानत मिलने के बाद पत्रकार को पीएसए एक्ट के तहत किया गिरफ्तार

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पत्रकार सज्जाद गुल को जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में ले लिया है. पत्रकार को जम्मू की कोल बकवाल जेल भेज दिया गया है.

पुलिस के मुताबिक, पत्रकार की गतिविधियां भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता के खिलाफ हैं. साथ ही पुलिस ने सज्जाद गुल पर देश विरोधी नारों के साथ आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने का आरोप लगाया है.

कश्मीर वाला के पत्रकार सज्जाद को पुलिस ने पिछले दिनों तब गिरफ्तार किया जब उन्होंने सरकार विरोधी एक प्रदर्शन का वीडियो शेयर किया था. जिसके बाद कई पत्रकार संगठनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे. न्यूयॉर्क स्थित कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (सीपीजे) ने भारत सरकार से मांग की थी कि पत्रकार सज्जाद गुल को तुरंत रिहा किया जाए.

एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, रविवार को पत्रकार को एक मामले में मजिस्ट्रेट से जमानत मिल गई थी लेकिन पुलिस ने रिहा करने से इंकार करते हुए पीएसए के तहत हिरासत में ले लिया. पुलिस ने यह केस पत्रकार के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज किया है.

बता दें कि पीएसए एक्ट के तहत 3 से 6 महीने तक बिना ट्रायल के हिरासत में लिया जा सकता है. ज्यादातर मामलों में पीएसए की अवधि को बढ़ा दिया जाता है, ताकि ज्यादा दिनों तक हिरासत में रखा जा सके.

Also Read: कश्मीर प्रेस क्लब ने चुनाव कराने के लिए बनाई विशेष कमेटी

Also Read: पत्रकार का आरोप: पुलिस हिस्ट्रीशीटर बनाकर रासुका के तहत गिरफ्तार करने पर आमदा