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एनएल सारांश: जानिए दिल्ली में नई शराब नीति से क्या-क्या बदल जाएगा?
दिल्ली में, 10 नवंबर से नई आबकारी नीति लागू हो गई है, जिसके बाद राज्य में शराब की बिक्री पूरी तरह निजी हाथों में चली गई. नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली को कुल 32 जोन और 272 वार्ड में बांटकर, 849 लाइसेंस आवंटित किए जाएंगे. इसके तहत प्रत्येक जोन में 26-27 दुकानें संचालित की जाएंगी. वहीं प्रत्येक वॉर्ड में दो खुदरा दुकानें अनिवार्य रूप से होंगी. माना जा रहा है कि इससे दिल्ली के हर मोहल्ले में शराब की दुकानें खुल जाएंगी.
यही नहीं अब नई वाइन पॉलिसी के चलते लोगों को कई बदलाव देखने को मिलेंगे. दुकानों के डिजाइन से लेकर, समय सीमा और अब 21 साल तक के युवा भी आपको वाइन शॉप पर नजर आएंगे. यानी दिल्ली की शराब नीति अब पूरी तरह से बदल चुकी है. इस एनएल सारांश में, हम आपको इन्हीं सभी जानकारियों से रूबरू कराएंगे.
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