Khabar Baazi
मद्रास हाईकोर्ट ने आईटी नियमों के प्रावधान पर रोक लगाते हुए कहा- इसके चलते मीडिया की स्वतंत्रता होगी बाधित
मद्रास हाईकोर्ट ने इन्फार्मेशन टेक्नोलाजी रूल्स 2021 के दो उपबंधों पर रोक लगा दी है. इस दौरान कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं की इस दलील में दम है कि सरकार द्वारा मीडिया को नियंत्रित करने का तंत्र प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के मीडिया को उनकी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों से वंचित कर सकता है.
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और जस्टिस पीडी आदिकेशवालू की पीठ ने संगीतकार टीएम कृष्णा और डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर अंतरिम आदेश जारी किया. याचिका में आईटी नियमों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है.
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, हाईकोर्ट ने आईटी नियमों के उपबंध 9 (1) और 9(3) पर रोक लगाई है. आईटी नियमों में नियम 9 शिकायत निवारण तंत्र से जुड़ा हुआ है. जिसमें बताया गया है कि डिजिटल मीडिया संस्थान को शिकायतें प्राप्त करने के लिए और 3, के तहत उन शिकायतों को 24 घंटों के भीतर स्वीकार करना होगा.
बता दें कि बाम्बे हाईकोर्ट ने भी लोकतांत्रिक मूल्यों का हवाला देकर अगस्त में नियम 9 के उपबंध (1) और (3) पर ही रोक लगाई थी.
Also Read
-
The sacred geography they bulldozed: How Modi’s vision erased Kashi
-
Locked doors, dry taps, bidis and bottles: The ‘World City’ facade of Delhi’s toilets
-
I-T dept cracked down on non-profits with a law that didn’t apply. Tribunals kept saying no
-
From safeguard to weapon: The slow and steady evolution of FCRA
-
क्लाइमेट चेंज का असर: डेंगू ने तोड़ी पारंपरिक सीमाएं, ठंडे देशों तक पहुंचा