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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यूज़क्लिक के एडिटर के खिलाफ कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक के एडिटर इन चीफ और निदेशक प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
जस्टिस जसमीत सिंह की एकल पीठ ने ईडी को पुरकायस्थ और पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, के खिलाफ 5 जुलाई तक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पिछले साल न्यूज़क्लिक के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर भी जवाब देने के लिए कहा है.
बता दें कि इस साल फरवरी में, ईडी ने कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में न्यूज़क्लिक के परिसरों और उसके संपादकों के घरों पर छापेमारी की थी. विदेशी फंड से जुड़ा मामला पिछले साल आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है.
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