Khabar Baazi
रेप मामले में कोर्ट ने तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को किया बरी
गोवा की एक स्थानीय अदालत ने तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को रेप मामले में बरी कर दिया है. तरुण तेजपाल पर उनकी एक सहकर्मी के साथ लिफ्ट में यौन शोषण करने का आरोप लगा था.
तरुण तेजपाल मई 2014 से जमानत पर बाहर हैं. साल 2017 में अदालत ने उन पर बलात्कार, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. जिसके बाद तरुण तेजपाल ने उन आरोपों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जहां उच्च न्यायालय ने गोवा में 6 महीनों के भीतर मुकदमा पूरा करने को कहा था.
बता दें कि एक महिला सहकर्मी ने तरुण तेजपाल पर नवंबर 2013 को गोवा के एक फाइव स्टार होटल में लिफ्ट के अंदर रेप करने का आरोप लगाया था. जिसके बाद 30 नवंबर 2013 को उन्हें गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
इससे पहले अतिरिक्त जिला अदालत 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली थी लेकिन न्यायाधीश क्षमा जोशी ने फैसला 12 मई तक स्थगित कर दिया था. 12 मई को फैसला एक बार फिर 19 मई के लिए टाल दिया गया था. जिसके बाद आज फैसला सुनाया गया. बता दें कि यह केस पिछले 8 साल से चल रहा है.
Also Read
-
‘Media is behaving like BJP puppet’: Inside Ladakh’s mistrust and demand for dignity
-
In coastal Odisha, climate change is disrupting a generation’s education
-
Bogus law firm and fake Google notices: The murky online campaign to suppress stories on Vantara
-
Happy Deepavali from Team NL-TNM! Thanks for lighting the way
-
Bearing witness in Leh: How do you report a story when everyone’s scared to talk?