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मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
इंदौर में बंद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने अंतिरम जमानत देते हुए मध्यप्रदेश सरकार को इस मामले पर नोटिस भी जारी किया है.
एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, मुनव्वर के वकील गौरव कृपाल ने कोर्ट को बताया, “इस मामले में सेक्शन 41 का पालन नहीं किया गया है जिसमें बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर या वांंरट के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती.”
जस्टिस रोहिंगटन नरिमन ने इस पर वकील से पूछा, “क्या 2014 के आदेश के अनुसार सेक्शन 41 का पालन नहीं किया गया.”
इस पर वकील ने कहा ‘नहीं’ साथ ही मेरे कलाइंट को प्रताड़ित किया गया. इस दौरान मुनव्वर के वकील ने कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश कोर्ट ने मुनव्वर को गिरफ्तार करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है जिस पर रोक लगानी चाहिए.
इस पर कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगा दी और मुनव्वर को जमानत भी दे दी. साथ ही मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है. बता दें कि इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मुनव्वर को जमानत देने से इंकार कर दिया था.
इंदौर में बंद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने अंतिरम जमानत देते हुए मध्यप्रदेश सरकार को इस मामले पर नोटिस भी जारी किया है.
एनडीटीवी की खबर के मुताबिक, मुनव्वर के वकील गौरव कृपाल ने कोर्ट को बताया, “इस मामले में सेक्शन 41 का पालन नहीं किया गया है जिसमें बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर या वांंरट के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती.”
जस्टिस रोहिंगटन नरिमन ने इस पर वकील से पूछा, “क्या 2014 के आदेश के अनुसार सेक्शन 41 का पालन नहीं किया गया.”
इस पर वकील ने कहा ‘नहीं’ साथ ही मेरे कलाइंट को प्रताड़ित किया गया. इस दौरान मुनव्वर के वकील ने कोर्ट को बताया कि उत्तर प्रदेश कोर्ट ने मुनव्वर को गिरफ्तार करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है जिस पर रोक लगानी चाहिए.
इस पर कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगा दी और मुनव्वर को जमानत भी दे दी. साथ ही मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है. बता दें कि इससे पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मुनव्वर को जमानत देने से इंकार कर दिया था.
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