Newslaundry Hindi
बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका
बॉम्बे हाईकोर्ट में लगातार चौथे दिन रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत देने से इंकार कर दिया है. साथ ही कहा कि वह सेशन कोर्ट में जाकर जमानत याचिका दायर कर सकते हैं.
बता दें कि इससे पहले अर्णब गोस्वामी ने अलीबाग सेशन कोर्ट में भी जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसे खारिज कर दिया गया था. वहीं बीते रविवार अलीबाग से तलोजा जेल में शिफ्ट करने के दौरान अर्णब ने आरोप लगाया था कि जेल स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें उनके वकील से भी बात नहीं करने दी गई.
बता दें कि मुंबई पुलिस ने बुधवार को अर्णब को 2018 के एक आत्महत्या मामले में गिरफ्तार किया था. जिसके बाद निचली अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
क्या है 2018 का मामला
साल 2018 में 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक ने अलीबाग के अपने घर में आत्महत्या कर ली थी. इस दौरान पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अर्णब गोस्वामी और दो अन्य लोगों ने उन्हें 5.40 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया. इस कारण उनकी आर्थिक स्थिति बेहद बिगड़ गई है और उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा है.
इस मामले को कोर्ट ने पहले सबूत ना होने के कारण बंद कर दिया था. इस केस को पुलिस ने फिर से खोला है. अन्वय नाइक की बेटी ने गृहमंत्री अनिल देशमुख से मिलकर इस मामले की फिर से जांच कराने की मांग की थी. जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है.
Also Read
-
Reality check of the Yamuna ‘clean-up’: Animal carcasses, a ‘pond’, and open drains
-
Haryana’s bulldozer bias: Years after SC Aravalli order, not a single govt building razed
-
Ground still wet, air stays toxic: A reality check at Anand Vihar air monitor after water sprinkler video
-
Was Odisha prepared for Cyclone Montha?
-
चक्रवाती तूफान मोंथा ने दी दस्तक, ओडिशा ने दिखाई तैयारी