Khabar Baazi
सोशल मीडिया से कंटेंट हटाने के आदेशों पर आईटी एक्ट के नियमों में बदलाव
एलन मस्क की कंपनी एक्स के साथ लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के लिए बने दिशा-र्निदेशों में कुछ अहम बदलाव किए हैं. यह नए नियम 15 नवंबर से लागू हो जाएंगे.
इन बदलावों के मुताबिक, अब सरकार की नजर में जो जानकारी गैर कानूी है उसे हटाने के आदेश केवल संयुक्त सचिव या समकक्ष पद के अधिकारी ही दे पाएंगे. वहीं, पुलिस प्राधिकारियों के मामले में, डीआईजी स्तर का अधिकारी ही अब ऐसे आदेश जारी कर सकेगा. साथ ही अधिकारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सामग्री हटाने का आदेश देते समय इसका कानूनी आधार भी पूर्ण रूप से स्पष्ट करना होगी.
मालूम हो कि यह फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की याचिका खारिज होने के एक महीने बाद आया है. एक्स ने अपनी याचिका में सरकारी अधिकारियों द्वारा पोस्ट को हटाने के अधिकार को चुनौती दी थी.
उस समय हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, "सोशल मीडिया को रेगुलेट करना अत्यंत आवश्यक है, खासकर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में, क्योंकि ऐसा न करने पर संविधान में मिले सम्मान के अधिकार का हनन होता है."
बुधवार को आईटी मिनिस्ट्री ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में संशोधनों को अधिसूचित किया. साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा कि इन सभी सूचनाओं की मासिक समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी कार्रवाइयां आवश्यक, आनुपातिक और कानून के अनुरूप बनी रहें.
त्यौहार हमें याद दिलाते हैं कि अंधेरा कितना ही गहरा हो प्रकाश एक किरण ही उजाला फैला देती है, छल का बल हमेशा नहीं रहता और आशा की जीत होती है. न्यूज़लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट को सब्स्क्राइब कीजिए ताकि स्वतंत्र पत्रकारिता का ये दीया जलता रहे. हमारे दिवाली ऑफर का लाभ उठाने के लिए यहां क्लिक करें.
Also Read
-
TV Newsance 318: When Delhi choked, Godi Media celebrated
-
Most unemployed graduates, ‘no progress’, Agniveer dilemma: Ladakh’s generation in crisis
-
‘Worked day and night’: Odisha’s exam ‘irregularities’ are breaking the spirit of a generation
-
Kerala hijab row: How a dispute between a teen and her school became a state-wide debate
-
United Nations at 80: How it’s facing the severest identity crisis of its existence