Khabar Baazi
कुणाल कामरा मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से कहा- तमिलनाडु जाइए, गिरफ्तार मत कीजिए
लाइव लॉ के मुताबिक, जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस श्रीराम मोदक की डिविजन बेंच ने कहा कि अगर कामरा का बयान चाहिए तो मुंबई पुलिस को तमिलनाडु जाना चाहिए और स्थानीय पुलिस की मदद लेनी चाहिए.
इससे पहले हाईकोर्ट कामरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा चुकी है. हाईकोर्ट ने आज ये भी कहा कि अगर कामरा की याचिका के लंबित रहते पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर देती है तो संबंधित अदालत को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए.
हाईकोर्ट में दर्ज ये मामला कामरा के पैरोडी गीत से संबंधित है, जिसमें उन्होंने शिवसेना में आई दरार को लेकर टिप्पणी की थी. कामरा ने उस गीत में 'गद्दार' शब्द का इस्तेमाल किया था.
गौरतलब है कि मुंबई के हैबिटैट कॉमेडी क्लब में कामरा ने एक कॉमेडी शो किया. जिसमें उसने साल 2022 में शिवसेना के भीतर चल रहे ‘विद्रोह’ के ऊपर टिप्पणी करते हुए गाना गाया.
कामरा का ये गानना वायरल होते ही, शिवसेना (शिंदे गुट) के कार्यकर्ताओं ने हैबिटैट सेंटर में तोड़फोड़ की और उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अपमान का आरोप लगाया. इसके बाद कामरा के खिलाफ कम से कम 4 एफआईआर दर्ज हुई हैं.
इस बीच कामरा ने हाईकोर्ट का रुख किया और 16 अप्रैल को हाईकोर्ट ने कामरा को गिरफ़्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की.
भ्रामक और गलत सूचनाओं के इस दौर में आपको ऐसी खबरों की ज़रूरत है जो तथ्यपरक और भरोसेमंद हों. न्यूज़लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और हमारी भरोसेमंद पत्रकारिता का आनंद लें.
Also Read
-
4 ml of poison, four times a day: Inside the Coldrif tragedy that claimed 17 children
-
Delhi shut its thermal plants, but chokes from neighbouring ones
-
Hafta x South Central feat. Josy Joseph: A crossover episode on the future of media
-
Encroachment menace in Bengaluru locality leaves pavements unusable for pedestrians
-
Cuttack on edge after violent clashes