Khabar Baazi
2013 पोक्सो मामला: चित्रा त्रिपाठी और सैय्यद सुहैल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने टीवी न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी और पत्रकार सैय्यद सुहैल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं. दरअसल, अदालत ने इन दोनों की जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही व्यक्तिगत पेशी से छूट देने से भी इनकार कर दिया.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार ने संबंधित पुलिस अधिकारी को कोर्ट की आदेशों का पालन करने को कहा है. साथ ही वारंट की तामील न होने पर खुद हाजिर होने के आदेश दिए हैं.
इससे पहले त्रिपाठी के वकील ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट मांगी. उन्होंने त्रिपाठी के चुनावी कवरेज में व्यस्त होने का हवाला दिया. कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया. साथ ही कहा कि त्रिपाठी कानूनी प्रक्रिया को काफी हल्के में ले रही हैं. कोर्ट ने कहा कि यह मामला साल 2015 से चल रहा है, अगर इसी तरह ढील बरती जाती रही तो इसे निपटाने में काफी वक्त और लगेगा. कुछ इसी तरह कोर्ट ने सैय्यद सुहैल की भी याचिका को खारिज कर दिया.
गौरतलब है कि इस मामले में कुल 8 पत्रकारों के नाम शामिल हैं. जिनमें अजीत अंजुम, दीपक चौरसिया, सुनील दत्त, राशिद हाशमी, रिपोर्ट ललित सिंह बड़गुर्जर और प्रोड्यूसर अभिनव भी शामिल हैं.
कोर्ट ने इन सब पर आपराधिक जालसाजी और पोक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं. मामले में अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी.
Also Read
-
Confused by the debate over India’s 7.8% GDP growth? Here’s a simple explanation
-
‘Why did I let him come to Delhi?’: Families mourn and question the capital after PG collapse
-
‘Sanatan’ campaigns to Modi posters: Meet TV media’s ‘CJP rebel’
-
‘YouTuber’, ‘influencer’, ‘goon activist’: How mainstream media sanitised Swatantra Bhardwaj
-
Bengaluru’s parks are under threat