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आबकारी नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा-सीएम केजरीवाल को जमानत देने पर विचार कर सकते हैं
दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुनवाई लंबी खिंचती जाने के चलते आज प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी को संकेत दिया कि वे सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकते हैं.
बार एण्ड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्त की खंडपीठ ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को अंतरिम राहत देने के संकेत दिए. कोर्ट आज ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ़्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था.
कोर्ट ने दोनों पक्षों को स्पष्ट करते हुए मौखिक रूप से कहा, “इस मामले में वक्त लग सकता है. लेकिन अगर मामले में वक्त लगता है तो हम लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अंतरिम जमानत के बारे में विचार कर सकते हैं. दोनों पक्ष इस बात को ध्यान में रखें.”
कोर्ट का यह रुख दिल्ली आबकारी नीति मामले के कोर्ट में लंबा खिंचने के संदर्भ में सामने आया है. हालांकि, कोर्ट ने कुछ अंतिम निर्णय नहीं दिया बल्कि सिर्फ दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं को सूचना देने के उद्देश्य से यह बात कही. इस मामले की अगली सुवाई 7 मई को तय हुई है.
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