Khabar Baazi
आबकारी नीति मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी और हिरासत गैर-कानूनी नहीं है.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा कि केजरीवाल द्वारा गिरफ्तारी के समय पर उठाए जा रहे सवाल निराधार हैं. उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को कानून के नजरिए से देखा जा सकता है न कि राजनीतिक नजरिए से. उन्हें मुख्यमंत्री होने के नाते विशेष छूट नहीं दी जा सकती है. उन्होंने मगुंटा और सरथ रेड्डी की गवाही पर सवाल उठाए हैं, इसलिए उन्हें उनका सरकारी गवाहों की समीक्षा करने का अधिकार दिया जाएगा.
मालूम हो कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. उन्होंने गिरफ्तारी को ‘गैर-कानूनी’ बताया था. केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी के खिलाफ कई दलीलें दी थी. उन्होंने कहा था कि यह जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ऐन पहले की गई कार्रवाई है. जिसके जवाब में ईडी ने कहा था कि चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि कानून सभी के लिए समान है. इस तरह 3 अप्रैल को करीब चार घंटे तक चली सुनवाई के बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसे आज सुनाया गया.
आम चुनावों का ऐलान हो चुका है. एक बार फिर न्यूज़लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट के पास उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सेना प्रोजेक्ट्स हैं, जो वास्तव में आपके लिए मायने रखते हैं. यहां क्लिक करके हमारे किसी एक सेना प्रोजेक्ट को चुनें, जिसे समर्थन देना चाहते हैं.
Also Read
-
After 66 child deaths, a clean chit, and a ‘vanishing act’: Maiden Pharma is coming back, rebranded
-
Explained: What the Union government’s new delimitation bills change and why it matters
-
‘At least tell us you have him’: Families search for ‘missing’ workers after Noida crackdown
-
As delimitation fears mount, Modi offers a ‘guarantee’ in Parliament
-
‘Factory of lies’: What Hungary’s state media reckoning should make us think about