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सुप्रीम कोर्ट के एसबीआई को सख्त आदेश- इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हरेक जानकारी दें
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को आदेश दिए कि वह वह इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हरेक जानकारी उपलब्ध करवाए. सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड के यूनीक नंबर्स के खुलासे का भी आदेश दिया है. माना जा रहा है कि इन नंबर के जरिए बॉन्ड खरीदने वाले और फंड पाने वाली राजनीतिक पार्टी के लिंक का पता चलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक एसबीआई ये जारी उपलब्ध करवाएं. साथ ही बैंक के चेयरमैन एक हलफनामा दाखिल करें कि अब उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं छुपाई है. साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी एसबीआई से मिली जानकारी तुरंत अपलोड करने निर्देश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि बैंक जानकारियों का खुलासा करते वक्त चुनाव नहीं कर सकता कि क्या छुपाएं और क्या उपलब्ध करवाएं. सीजेआई ने कहा कि आप हमारे आदेश का इंतजार न करें बल्कि सारी जानकारी दें.
मालूम हो कि इससे पहले संविधान पीठ ने 11 मार्च के फैसले में एसबीआई को बॉन्ड की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया था. हालांकि, बैंक ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की जानकारी दी. इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया.
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