Khabar Baazi
न्यूज़क्लिक मामला: एचआर प्रमुख रहे अमित चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका ली वापस
न्यूज़क्लिक के एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली. चक्रवर्ती ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत अपनी गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड की मांग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये याचिका दायर की थी.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले को 30 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया और चक्रवर्ती को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी. मालूम हो कि चक्रवर्ती फिलहाल इस मामले में सरकारी गवाह बन गया है.
उल्लेखनीय है कि न्यूज़क्लिक के संस्थापक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.
दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के मद्देनजर 3 अक्टूबर की सुबह की गई छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूज़क्लिक को चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए भुगतान किया जा रहा था. इसके बाद दोनों से घंटों तक पूछताछ हुई थी.
इसके बाद दोनों ने ही यूएपीए के तहत हुई गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. हालांकि, इस बीच अमित चक्रवर्ती सरकारी गवाह बन गए.
Also Read
-
TV Newsance 346 | Ram Mandir scam, MP land grab and TV’s fake teachers
-
After convicting a lynch mob, a judge becomes communal campaign’s target
-
Footfall, food, logistics: Tracking it all in a day at Cockroach Janta Party’s protest
-
Lucknow to Jantar Mantar: India’s youth are screaming, but who is listening?
-
Deleted from the rolls, barred from the world: A former editor’s SIR ordeal