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दिल्ली पुलिस को लौटाने होंगे 'द वायर' के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कोर्ट ने कहा- ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला
दिल्ली पुलिस को न्यूज़ पोर्टल ‘द वायर’ के जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लौटाने होंगे. इन्हें पिछले साल जब्त किया था. पुलिस ने इन्हें न लौटाने की मांग रखते हुए तीस हजारी कोर्ट में अपील की थी. जिसे खारिज कर दिया गया.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन सिंह राजावत ने आदेश खारिज करते हुए कहा, “इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लगातार जब्ती" उन संपादकों के लिए "अनुचित कठिनाई का कारण बनेगी" जिनके उपकरण जब्त किए गए हैं.
कोर्ट ने आगे कहा, “यह "उनके पेशे की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार" के साथ-साथ उनकी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी हमला है क्योंकि ये लोग न्यूज़ पोर्टल ‘द वायर’ के लिए काम कर रहे हैं. जो समाचार और सूचना प्रसारित करने का कार्य करता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जा रहा था.”
दिल्ली पुलिस ने बीते साल अक्टूबर में ‘द वायर’ पर छापेमारी कर उनके करीब 18 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया था. साथ ही दिल्ली और मुंबई में उनके कार्यालय और उसके कर्मचारियों के आवासों पर तलाशी भी ली गई थी.
बता दें कि ‘द वायर’ और उसके संपादकों पर यह कार्रवाई भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय की शिकायत के दो दिन बाद की गई थी. जो ‘द वायर’ की विवादास्पद मेटा सीरीज़ को लेकर थी, जिसे बाद में न्यूज़ पोर्टल ने वापस ले लिया.
पिछले महीने ही मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ मलिक ने दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किये गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वापस करने का आदेश देते हुए कहा था कि पुलिस के पास उन्हें रखने का कोई उचित आधार नहीं है. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की.
न्यूज़लॉन्ड्री ने ‘द वायर’ की मेटा सीरीज़ विस्तार से रिपोर्टिंग की थी. जिन्हें आप यहां और यहां क्लिक करके पढ़ सकते हैं.
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