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5 साल में 9 टीवी चैनलों को किया गया ऑफ एयर वहीं 11 गानों को सीबीएफसी ने नहीं दिया सर्टिफिकेट
भारत सरकार ने संसद में दिए गए एक जवाब में बताया कि प्रोग्राम और एडवरटाइजिंग कोड के उल्लंघन को लेकर नौ टीवी चैनलों को कुछ समय के लिए ऑफ एयर किया गया.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी द्वारा लोकसभा में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूछे गए सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने यह लिखित जवाब दिया.
लिखित जवाब के मुताबिक चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 के तहत बने प्रोग्राम और एडवरटाइजिंग नियमों का पालन करना होता है. 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2022 के बीच कुल नौ चैनलों को नियमों के उल्लंघन के कारण ऑफ एयर किया गया.
साथ ही सरकार ने आगे बताया कि 2017 से 2022 के दौरान न्यूज़ दिखाने वाले 94 यूट्यूब चैनलों और 19 सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक भी किया गया.
पांच सालों में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने कुल 11 गानों को सर्टिफिकेट नहीं दिया.
मंत्रालय ने अपने जवाब में बताया है कि आईटी नियमों 2021 को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं. यह याचिकाएं दिल्ली, ओडिशा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं. सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई कर रहा है.
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