Khabar Baazi
सीतापुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को अगले आदेश तक दी अंतरिम जमानत
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अगले आदेश तक अंतरिम जमानत दे दी है.
यह फैसला जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने सुनाया. हालांकि कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई टाल दी.
उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की. जिस पर जुबैर के वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कहा कि जमानत की अवधि कल खत्म हो रही है. इसके बाद कोर्ट ने अगले आदेश तक जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी.
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 7 सितंबर 2022 को होगी.
बता दें कि इससे पहले 8 जुलाई को जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने जुबैर को पांच दिनों की जमानत दी थी. कोर्ट ने कहा था कि इस दौरान जुबैर न तो कोई ट्वीट कर सकते हैं और न ही देश से बाहर जा सकते हैं.
गौरतलब है कि मोहम्मद जुबैर को 2018 में किए गए एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
इसके बाद सीतापुर पुलिस ने जून 2022 में दर्ज एक मामले के अंतर्गत जुबैर को गिरफ्तार कर लिया. धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के आरोप में जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 295(ए) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत यह मामला दर्ज किया गया. यह एफआईआर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के सीतापुर जिला प्रमुख भगवान शरण ने दर्ज कराई थी.
Also Read
-
On the ground with Sreenivasan Jain: A day at the Opposition march
-
A prison-like bus, an unknown location: A day in detention with Neha Bora
-
Nearly 30 journalists recount the Delhi Police’s use of brute force against them
-
Delhi Police cannot dictate how journalists cover protest
-
Around Jantar Mantar in 15,967 steps