Khabar Baazi
लखीमपुर खीरी के स्थानीय न्यायालय ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2021 में दर्ज एक मामले में स्थानीय कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का आदेश दिया.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जुबैर की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. फिलहाल वह सीतापुर जेल में हैं. मोहम्मदी सेशन कोर्ट ने जुबैर को न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा उनके खिलाफ 153 बी, 505-1(बी), 505(2) धाराओं को भी शामिल किया है.
9 जुलाई को लखीमपुर खीरी पुलिस ने जुबैर के खिलाफ वारंट जारी किया था और 11 जुलाई को पेश होने को कहा था. यह वारंट सीतापुर में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भेजा गया. लखीमपुर खीरी पुलिस के द्वारा 2021 में दो समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में मोहम्मदी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी. यह केस सुदर्शन न्यूज से जुड़े आशीष कटियार ने दर्ज कराया था.
इससे पहले मोहम्मद जुबैर को 2018 में किए गए एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. बाद में सीतापुर पुलिस ने जून 2022 में दर्ज एक मामले के अंतर्गत जुबैर को गिरफ्तार किया. धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के आरोप में जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 295(ए) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत यह मामला दर्ज किया गया. यह एफआईआर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के सीतापुर जिला प्रमुख भगवान शरण ने दर्ज कराई थी.
Also Read
-
Behind JNU’s latest ‘media trial’: What happened on the night of January 5?
-
‘Disastrous’: Modi govt allows commercial plantations in forests, drops safeguards
-
Hostel for SC/ST girls in Ghaziabad now ‘houses only snakes, not students’
-
SC’s baffling bail order rattled the press. Voter rolls exercise should terrify it
-
बुलडोज़र से बैरिकेड तक: तुर्कमान गेट में चप्पे-चप्पे पर तैनात सुरक्षाबल और 'शांति का भ्रम' पैदा करता सन्नाटा!