Khabar Baazi
लखीमपुर खीरी पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ जारी किया वारंट
ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के लिए अब उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी पुलिस ने वारंट जारी किया है. वारंट के मुताबिक उन्हें 11 जुलाई को पेश होने को कहा गया है.
जुबैर के खिलाफ यह वारंट सीतापुर में दर्ज एक मामले में पांच दिनों की अंतरिम जमानत मिलने के कुछ ही घंटों बाद जारी हुआ. लखीमपुर खीरी पुलिस के द्वारा 2021 में दो समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में मोहम्मदी पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर दर्ज की गई थी. लखीमपुर खीरी कोर्ट से जारी इस वारंट को सीतापुर जेल भेजा गया है जहां फ़िलहाल जुबैर को रखा गया है.
लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने बताया कि कोर्ट की ओर से वारंट जारी करने के बाद मोहम्मदी पुलिस ने जुबैर के सीतापुर जेल में होने के कारण वहां पहुंचकर वारंट की तामील की है. अब जुबैर को अदालत में पेश करने की जिम्मेदारी जेल अधिकारियों की है.
इससे पहले मोहम्मद जुबैर को 2018 में एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. बाद में सीतापुर पुलिस ने जून 2022 में दर्ज एक मामले के अंतर्गत जुबैर को गिरफ्तार किया था. धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के आरोप में जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 295(ए) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत यह मामला दर्ज किया गया. यह एफआईआर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के सीतापुर जिला प्रमुख भगवान शरण ने दर्ज कराई थी.
हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी.
Also Read
-
Ram Temple trust inked 7 of Ayodhya’s 10 biggest land deals last year
-
SIP was the successful Sharma ji ka ladka. Now it has a problem
-
From ‘Maunmohan’ to ‘Maunendra’: Modi’s ‘strategic’ silence’ as Trump walks over India
-
A pig at the gate, TV cameras outside: The making of a viral Eid controversy
-
एनएल चर्चा 428: ईरान-अमेरिका एमओयू, क्षेत्रीय दलों में फूट और टेलीग्राम पर प्रतिबंध