Khabar Baazi
दिल्ली हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों को लेकर ऑल्ट न्यूज की याचिका पर जारी किया नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने नए आईटी नियमों को चुनौती देने वाली ऑल्ट न्यूज, द वायर और द क्विंट की याचिका पर सुनवाई की है. कोर्ट ने आईटी नियमों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि वह इस समय ऐसा आदेश पारित करने के लिए याचिकाकर्ताओं से सहमत नहीं है.
इन तीनों डिजिटल मीडिया संस्थानों ने अपनी याचिका में कहा था कि नए आईटी कानूनों को मानने के लिए बाध्य किया जा रहा है और न मानने पर कार्रवाई करने का नोटिस दिया जा रहा है.
जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि इन कंपनियों को केवल नोटिफिकेशन का पालन करने के लिए नोटिस जारी किया गया था जिस पर कोई रोक नहीं है.
इस बीच आईटी नियमों की वैधता को लेकर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज की याचिका पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
इन सब के बीच, संसदीय समिति ने गूगल और फेसबुक के अधिकारियों को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ग़लत इस्तेमाल और नागरिकों के अधिकारों पर चर्चा के लिए समन जारी किया है. इन अधिकारियों को मंगलवार को पेश होने के लिए कहा गया है.
Also Read
-
BJP faces defeat in Jharkhand: Five key factors behind their setback
-
Newsance 275: Maha-mess in Maharashtra, breathing in Delhi is injurious to health
-
Decoding Maharashtra and Jharkhand assembly polls results
-
Pixel 9 Pro XL Review: If it ain’t broke, why fix it?
-
How Ajit Pawar became the comeback king of Maharashtra