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इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ बार्क के आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया रद्द
कथित टीआरपी घोटाले के मामले में बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल द्वारा इंडिया टुडे पर लगाए गए पांच लाख रुपए के जुर्माने को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को रद्द कर दिया. साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्रार के पास जमा कराई गई पूरी राशि इंडिया टुडे ग्रुप को वापस करने के आदेश भी दिए हैं.
इस फैसले के बाद इंडिया टुडे ग्रुप ने “सत्यमेव जयते” शीर्षक से एक बयान जारी किया है. बयान में लिखा है, “45 साल से ज्यादा वक्त से हमने अपनी कड़ी मेहनत और विश्वसनीय पत्रकारिता के दम पर अपना मुकाम बनाया है. खबर दर खबर, संस्करण दर संस्करण, हर प्लेटफॉर्म पर हमने विश्वसनीयता, उत्कृष्टता, भरोसे और निष्पक्षता की मिसाल कायम की है. देश भर में इंडिया टुडे ग्रुप ने गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म की अपनी पहचान बनाई है. राजनीतिक तौर पर बंटे दौर में हमारा राजनीतिक झुकाव सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान पर है. हम इसी राह पर चलते हुए बेखौफ और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं.” इस बयान को अपने सोशल मीडिया हैंडल से ‘इंडिया टुडे ग्रुप के खिलाफ़ आदेश को बाम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया’ लिखकर शेयर भी किया है.
दरअसल बार्क ने कथित टीआरपी घोटाले के मामले में इंडिया टुडे पर यह यह जुर्माना लगाया था, जिसके बाद इंडिया टुडे ग्रुप ने बार्क की अनुशासन समिति द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी. जिस पर गुरुवार को कोर्ट ने इंडिया टुडे ग्रुप के हक में ये फैसला सुनाया था.
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