Newslaundry Hindi
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, रिपब्लिक कर सकता है 'नेशन वांट्स टू नो’ टैगलाइन का उपयोग
दिल्ली हाईकोर्ट ने टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी के शो में उपयोग किए जाने वाले टैगलाइन को लेकर फैसला सुनाया. कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी को 'नेशन वांट्स टू नो’ टैग लाइन का उपयोग करने की अनुमति दे दी है. जज जयंत नाथ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा, रिपब्लिक टीवी फ्री है किसी भी समाचार चैनल पर अपने वक्तव्य या प्रेजेंटेशन में इस टैगलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन चैनल अगर किसी शो में एक समान टैगलाइन का उपयोग करता है तो उसे उसका हिसाब रखना होगा.
कोर्ट ने साथ ही रिपब्लिक टीवी को ‘न्यूज़ ऑवर’ टैगलाइन के उपयोग पर रोक लगाते हुए टाइम्स नाउ को इसके उपयोग की अनुमति दे दी है. टाइम्स समूह ने कहा वह 2006 से न्यूज ऑवर टैगलाइन का उपयोग अपने कार्यक्रम के लिए कर रहा है. वहीं रिपब्लिक न्यूज ऑवर टैगलाइन की कॉपी करके शो कर रहा है, जिससे भ्रम की स्थिति हो गई है.
नेशन वांट्स टू नो के टैग लाइन पर अर्णब गोस्वामी ने कहा इस टैगलाइन का उपयोग जब वह कंपनी में काम कर रहे थे तब "सामान्य भाषण" के रूप में इसका उपयोग किया गया था. यह कोई बौद्धिक संपदा नहीं है.
Also Read
-
TV Newsance 315: Amit Shah reveals why PM Modi is great. Truly non-biological?
-
Shops shut, at least 50 lose jobs, but cops silent on Indore BJP leader’s ultimatum on Muslim workers
-
Delays, poor crowd control: How the Karur tragedy unfolded
-
Vijay’s Karur rally tragedy leaves at least 39 dead, TVK functionaries booked
-
इथेनॉल विवाद: गडकरी के बेटों ने की कमाई या बीजेपी की अंदरूनी जंग?