एक दुनिया नाबालिग बलात्कार पीड़िताओं की

दुष्कर्म की शिकार नाबालिग बच्चियां कानूनी, सामाजिक चुनौतियों और गर्भपात के पेंचीदा प्रावधानों में उलझ कर न चाहते हुए भी अनचाहे गर्भ को जन्म देने को मजबूर हैं.

WrittenBy:सीटू तिवारी
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शादी कौन करेगा? गर्भपात की अनसुनी अर्जियां

समस्तीपुर बाल कल्याण समिति के तत्कालीन अध्यक्ष तेजपाल सिंह बताते हैं, “मैंने उस वक्त समस्तीपुर सिविल सर्जन को लगातार चिठ्ठी लिखी कि मेडिकल बोर्ड बैठाकर संगीता के गर्भपात पर फैसला लें. सिविल सर्जन को मालूम ही नही था कि बाल कल्याण समिति क्या है. हम दोनों के बीच पत्राचार इतना लंबा चला कि मजबूरन उसका प्रसव कराना पड़ा. बाद में तो उसके घरवालों ने उसे ये कहकर ले जाने से इंकार कर दिया कि अब उससे शादी कौन करेगा?”

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‘उससे शादी कौन करेगा’ ये ठीक वहीं सवाल था जो साल 2019 में कैमूर जिले में एक 16 साल की गर्भवती नाबालिग बच्ची के पिता ने पूछा था. हिंदुस्तान टाइम्स में अगस्त 2019 में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उस बच्ची ने कैमूर के सदर अस्पताल में एक बच्चे (लड़की) को जन्म दिया था. जिसके बाद उसके पिता ने पूछा था, “कौन मेरी लड़की से शादी करेगा, अगर उसके पहले से ही बच्चा हो.”

तत्कालीन बिहार राज्य महिला आयोग की सदस्य निक्की हैम्ब्रम जो इस केस को मॉनीटर कर रही थीं, वह बताती हैं, “जांच के दौरान ये पाया गया था कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है. लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि बच्ची और उसका परिवार चाहता था कि गर्भपात हो जाए. लेकिन सरकारी कामकाज इतने ढीले तरीके से होता है कि बच्चियों को मजबूरन बच्चा पैदा करना ही पड़ता है.”

कैमूर की पीड़िता के पिता की बात को छोड़ दें तो ऐसे मामलों में भी शादियां होती हैं. ये दीगर बात है कि कभी दुष्कर्म और गर्भवती होने की बात छिपाकर शाददी कर दी जाती है तो कभी किसी ऐसे लड़के से शादी हो जाती है जो शारीरिक या अन्य तौर पर कमतर होता है. ऐसी शादियों में मां-बाप इसी का शुक्र मनाते हैं कि उनकी बेटी की शादी हो गई.

सीतामढ़ी की रहने वाली 21 साल की सुयशी की मां कहती हैं, “बड़ी मेहरबानी हुई कि मेरी बच्ची की शादी खाते-पीते घर में हो गई. वरना उससे शादी कौन करता?”

बच्चा पैदा होगा, तभी तो इंसाफ मिलेगा

लेकिन क्या सुयशी के जीवन की खुशी भी उसकी मां के सुकून में है. सुयशी कहती हैं, “हमारी शादी तो अम्मा ने विकलांग आदमी से कर दी है. चार हजार रूपए चंदे के तौर पर जुटाए और लड़के के गांव जाकर ही शादी कर दी. अम्मा ने इनको (पति) कुछ नहीं बताया. बस हमारी शादी की, और घर में पहनने वाले कपड़ो में हमें विदा कर दिया.”

सुयशी अपनी पहचान छुपाने के लिहाज से हमसे अपने घर से दूर एक हाईवे पर मिलीं. उनके पति व्हील चेयर के सहारे अपने घर से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित बाजार जाकर लहठी (एक तरह की चूड़ी) बनाते हैं और बहुत कमाई वाले दिनों में भी महज छह-सात हजार रुपए कमाते हैं.

सीतामढ़ी में भारत नेपाल बार्डर पर बसे एक गांव की रहने वाली सुयशी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था. उसका दुष्कर्म शादी का प्रलोभन देकर 15 साल की उम्र में किया गया था. वो बताती हैं, “मैं जिसके यहां काम करती थी, उसने कहां शादी कर लेंगे तुमसे. फिर मेरे बच्चा ठहर गया तो मारपीट कर भगा दिया. इस मारपीट में बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ.”

सुयशी को लेकर गांव में पंचायत बैठी थी. लेकिन जब पंचायत का फैसला आरोपी ने नहीं माना तो मामले में एफआईआर हुई. इस मामले में सीतामढ़ी व्यवहार न्यायालय ने आरोपी के घर की कुर्की जब्ती का आदेश दिया है.

क्या सुयशी बच्चा पैदा करना चाहती थीं? इस सवाल पर वो कुछ देर चुप रहकर आहिस्ता से कहती हैं, “बच्चा पैदा होगा, तभी तो इंसाफ मिलेगा. बस इसलिए बच्चा चाहते थे. अब तो उसका डीएनए भी नहीं करा सकते. उस वक्त मेरे भाई थाने में मेरा मरा हुआ बच्चा लेकर गए थे. लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया. भैया उसको जमीन में गाड़ दिए.”

सामूहिक बलात्कार और डीएनए

बिहार के गांवों में होने वाली इस तरह की घटनाओं में ज्यादातर मामले थाने नहीं जाते. इन मामलों में पहले ग्रामीण स्तर पर ही पंचायत बैठती है. जिसमें कभी दोषी पक्ष पर जुर्माना लगाकर तो कभी लड़के–लड़कियों की शादी कराकर मामले को निपटा दिया जाता है. लेकिन जब पंचायत के स्तर पर ये मामले नहीं सुलझते तो पीड़ित पक्ष स्थानीय थाने का दरवाजा खटखटाता है.

लेकिन यहां भी अहम सवाल है कि सामूहिक बलात्कार के मामलों में जहां चार पुरूषों पर दुष्कर्म का आरोप हो और पीड़ित बच्ची गर्भवती हो जाएं, वहां क्या किया जाएं?

पूनम की जिंदगी के कई साल इसी तरह के सामूहिक बलात्कार और अपने गर्भ में पले बच्चे के भविष्य की कश्मकश में गुजर गए. उसके साथ एक अंधेरी शाम को गांव के ही कुछ पुरूषों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. जब चार महीने तक पीरियड्स नहीं आए तो पूनम की मां ने उसकी गर्भावस्था की जांच करवाई. पूनम के पिता के दबाव में गांव में पंचायत बैठी और ये तय हुआ कि दो लाख रुपए का मुआवजा देकर मामला खत्म किया जाए.

पूनम की मां बताती हैं, “ये लोग चाहते थे कि बच्चे को मार दें. हम क्यों मार दें बच्चे को? मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला. पूनम को तो बच्चा पैदा करके भी कोई होश नहीं था. वो खेलती कूदती रहती थी. हम उसे पकड़कर लाते थे कि बच्चे को दूध पिलाओ. बाद में हम लोगों ने पूनम की शादी कर दी लेकिन बच्चा अपने पास रख लिया.”

पंचायत के फैसले से नाखुश पूनम के परिवार ने मामला स्थानीय थाने में दर्ज कराया. पेशे से वकील लक्ष्मण मंडल ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क के सीतामढ़ी जिला समन्वयक हैं. वो बताते हैं, “ये जिले में पहला मामला था जब डीएनए टेस्ट कराया गया था. इस टेस्ट से ये पता चलता है कि बच्चा किसका है. लेकिन तत्कालीन सिविल सर्जन की निगरानी में भी डीएनए का सैंपल ठीक से नहीं लिया गया.”

इस मामले में फिर से डीएनए सैंपल लिया गया है, लेकिन इस बीच पूनम के बच्चे का अपहरण हो गया. पूनम कहती है, “मेरे साथ दुष्कर्म करने वालों ने ही मेरे बच्चे का अपहरण किया है. हम अपनी ससुराल से तीन महीने में एक बार बच्चे से मिलने आ जाते थे. मेरी जो शादी हुई उससे भी दो बच्चे हैं, लेकिन मुझे अपने पहले बच्चे की भी याद आती है.”

इस मामले में एक आरोपी जो पूनम के घर के पास ही किराने की दुकान चलाता है, वो कहता है, “इन लोगों ने अपने बच्चे का अपहरण खुद कराया है. इनके सारे इल्जाम झूठे हैं.”

शहरी जीवन और प्रगतिशील समाज की सोच से इतर बिहार के ग्रामीण समाज को उसके सोचने विचारने के तरीके से देखने पर इस समस्या को सही तरीके से समझा जा सकता है. सामाजिक कार्यकर्ता और पंचायत स्तर पर लंबे समय से काम कर रही शाहीना परवीन इस समस्या की कई परतें बताती हैं.

वो कहती हैं, “पहला तो ये कि ग्रामीण बिहार में अभी भी ये टैबू है कि जिस पुरूष से महिला गर्भवती होती है उसी से वो शादी करना चाहती है. दूसरा ये कि प्रेग्नेंसी टेस्ट किट आदि की उपलब्धता आसान हुई है लेकिन अबॉर्शन सेंटर अभी भी बहुत कम हैं. तीसरा इन मामलों में अगर आप कानून की मदद लेते हैं तो अबॉर्शन मुश्किल हो जाता है, इसलिए भी लड़की वाले गांव की पंचायतों के पास ये मामले ले जाते हैं. बाकी जाति और आर्थिक पक्ष से भी इन मामलों को देखा जाना चाहिए जहां कभी-कभी प्रेगनेंसी सामाजिक दबाव का एक हथियार भी बन जाती है.”

इन मामलों में सरकार पीड़ित पक्षों के लिए किस तरह राहत देती है. इस सवाल पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की संयुक्त सचिव धृति जसलीन शर्मा बताती हैं, “प्रत्येक राज्य में विक्टिम कंपनसेशन योजना बनी हुई है. इस योजना के अंतर्गत यदि कोई बच्ची यौन शोषण के चलते गर्भवती हो जाती है तो उसको मुआवजे का प्रावधान है.”

बिहार राज्य में तकरीबन डेढ़ साल से राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन नहीं हुआ है. ऐसे में इन मामलों की पीड़िताओं के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधित) के तहत दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के लिए गर्भपात की अवधि 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी है.

लेकिन क्या ये बिहार जैसे सामंती और प्रशासनिक रूप से लचर राज्य की दुष्कर्म पीड़िताओं के लिए राहत की बात है? राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य निक्की हैम्ब्रम कहती हैं, “ये ठीक है कि सरकार ने कुछ हफ्ते बढ़ा दिए लेकिन मेरे ख्याल से हफ्ते बढ़ाने से ज्यादा जरूरत इस बात की होनी चाहिए कि प्रशासन का ढीला रवैया ठीक किया जाए. एक बार वो ठीक हो जाएगा तो बहुत सारी बातें दुरूस्त हो जाएंगी. हमारी बच्चियां इस अनचाहे गर्भ के ट्रामा और भार से बच जाएगीं.”

(रिपोर्ट में सभी दुष्कर्म पीड़िताओं और परिजनों के नाम बदल दिए गए हैं.)

यह स्टोरी स्वतंत्र पत्रकारों के लिए नेशनल फांउडेशन फॉर इंडिया की मीडिया फेलोशिप के तहत रिपोर्ट की गई है.

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